- व्यक्तिगत पॉलिसीधारकों की शिकायतें, न्यायिक प्रणाली के बाहर लागत-कुशल, कार्यक्षम तथा निष्पक्ष तरीके से निबटाने हेतु भारत सरकार द्वारा बीमा लोकपाल स्कीम लागू की गई।
विभिन्न क्षेत्रों पर 17 बीमा लोकपाल हैं और आप उस बीमा कंपनी, जिससे आपको शिकायत है, के कार्यालय के क्षेत्रानुसार संबंधित अधिकार-क्षेत्र वाले लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।
आप लोकपाल के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं यदिः
- आपने पहले अपनी शिकायत के साथ बीमा कंपनी से संपर्क किया है, तथा
- उन्होंने इसका समाधान नहीं किया है
- इसका समाधान आपकी संतुष्टि के स्तर तक नहीं किया है
- 30 दिनों तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है
- आपकी शिकायत, किसी पॉलिसी से संबंधित है जो आपने व्यक्ति के रूप में अपनी क्षमता में ली है, तथा
- व्ययों सहित दावे का मूल्य रु. 30 लाख से अधिक नहीं मांगा गया है
लोकपाल के समक्ष आपकी शिकायत निम्न के बारे में हो सकती हैः
- किसी बीमाकर्ता द्वारा दावों का आंशिक या पूर्ण अस्वीकरण
- चुकता प्रीमियम या पॉलिसी की शर्तों के अनुसार देय प्रीमियम के बारे में कोई विवाद
- दावों के संबंध में पॉलिसियों की विधिक संरचना को लेकर कोई विवाद
- दावों के निपटान में विलम्ब
- आप द्वारा प्रीमियम का भुगतान किए जाने के बावजूद किसी बीमा दस्तावेज का निर्गमन न किया जाना
निपटान प्रक्रियाः
अनुशंसाएँ:
लोकपाल, एक परामर्शी तथा मध्यस्थ की भाँति कार्य करेगा, तथा
- विवादों के तथ्यों के आधार पर एक निष्पक्ष अनुशंसा प्रस्तुत करेगा
- यदि आप इसे पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार करते हैं, तो लोकपाल
- कंपनी को सूचित करेगा जो 15 दिनों की अवधि के अंदर इसका पालन करेगी
अधिनिर्णयः
- यदि अनुशंसा द्वारा निपटान कारगर न हो, तो लोकपालः
- शिकायत प्राप्त करने के 3 माह के अंदर एक अधिनिर्णय पारित करेगा, और जो
- विस्तृत कारणोल्लेख सहित एक स्पीकिंग अधिनिर्णय होगा
- बीमा कंपनी पर बाध्यकारी होगा, लेकिन
- पॉलिसीधारक पर बाध्यकारी नहीं होगा
- लोकपाल किसी अनुग्रह अदायगी का भी अधिनिर्णय दे सकता है
अधिनिर्णय पारित हो जाने पर
- आपको अवार्ड को लिखित में स्वीकृत करना होगा और बीमा कंपनी को इससे 30 दिनों के अंदर सूचित करना होगा, तथा
- इसके पश्चात बीमा कंपनी को अधिनिर्णय की अनुपालना 15 दिनों में करनी होगी
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आप बीमा परिषद के प्रशासकीय निकाय (जीबीआईसी) की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं :
www.gbic.co.in