यदि आप अपनी बीमा कंपनी से संतुष्ट नहीं हैं
- इसकी शाखा या अपने संपर्क वाले किसी अन्य कार्यालय में ग्रीविएंस रिड्रेसल ऑफिसर (शिकायत निवारण अधिकारी) से संपर्क करें। सभी बीमा कंपनियों के शिकायत निवारण अधिकारियों, (जीआरओ) के संपर्क विवरणों के लिए यहाँ क्लिक करें।
- सभी सहायक अनिवार्य दस्तावेजों सहित अपनी शिकायत लिखित में प्रस्तुत करें।
- अपनी शिकायत की दिनाँक सहित लिखित पावती प्राप्त करें।
बीमा कंपनी, आपकी शिकायत पर 15 दिनों के अंदर कार्यवाही करेगी।
- यदि ऐसा नहीं किया जाता है या यदि आप उनके द्वारा किए गए समाधान से असंतुष्ट हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं:
- आईआरडीएआई के उपभोक्ता मामलों के विभाग में ग्रीविएंस रिड्रेसल सेल-शिकायत निवारण कक्ष से संपर्क करें:
- एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली का उपयोग करें:
- आईआरडीएआई को अपनी शिकायत का पत्र या फैक्स भेजें:
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- शिकायत पंजीयन फार्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- शिकायत पंजीयन फार्म को भरें तथा आवश्यक पत्र संलग्न करें और इसे डाक या कोरियर से निम्न पते पर भेजें:
महा प्रबंधक,
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई),
उपभोक्ता मामले विभाग - शिकायत निवारण कक्ष,
सर्वे नं. - 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,नानकरामगुडा,
गच्चिबावली, हैदराबाद- 500032